नगर निगम की टीम ने शहर के कई पेट शॉप पर की छापेमारी, नियमों का उल्लंघन कर रहे दुकानदारों पर जुर्माना

0
Screenshot_2024_0626_004828

संवाददाता/ इनसाइड कंट्री न्यूज़ /लखनऊ (25/6/24)नगर आयुक्त के निर्देशानुसार, अपर नगर आयुक्त डॉ. अरविन्द राव के आदेश पर नगर निगम कैटल कैचिंग विभाग द्वारा आज दिंनाक 25 जून को पेट शॉप्स, पेट्स ब्रीडिंग सेंटर, डॉगलाइसेंस चेकिंग अभियान प्रवर्तन दल तथा डॉग कैचिंग स्क्वाड के साथ पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा के नेतृत्व में चलाया गया में चलाया गया |भोला खेड़ा आलमबाग स्थिति रतनाम पेट शॉप पर 4 श्वान बिना लाइसेंस के पाए गए जिसमे 3 जर्मन शेफेर्ड (2 नर, 1 मादा)तथा 1पोमेरियन श्वान बिना लाइसेंस तथा बिना rabies वैक्सीनेशन के पाया गया जिसमे मौके पर बिना लाइसेंस श्वान पाए जाने पर 20000 रूपए जुर्माना काफ़ी जद्दोजहद के साथ वसूला गया ,रतनाम पेट शॉप पर श्वानों की अवैध ब्रीडिंग के साक्ष्य मिले तथा श्वानों का क्रय विक्रय भी किया जा रहा था, शॉप का उत्तर प्रदेश जीव जंतु कल्याण बोर्ड से रजिस्ट्रेशन भी नहीं था|अन्य पेट शॉप ब्लू बेर्री राजाजीपुरम मौके पर बंद मिली,तथा क्रिस्टल पेट शॉप पर मौके पर कोई श्वान नहीं मिला लेकिन गुप्त रूप से जानकारी करने पर श्वान उपलब्ध करवाने की बात कही, दोनों के विरुद्ध नोटिस की कार्रवाही की जाएगी |

नगर निगम लखनऊ द्वारा निरंतर लाइसेंस चेकिंग अभियान चलाया जाता है तथा लाइसेंस ना होने की दशा में श्वान पालक से रूपये 5000/ श्वान तक श्वान जुर्माना वसूला जाता है तथा जुर्माना ना देने की स्थिति में श्वान कों जब्त भी किया जा सकता है |लाइसेंस श्वान कों रैबीज टीकाकरण की पुष्टि के उपरांत तथा लखनऊ नगर निगम द्वारा श्वान नियंत्रण उपविधि 2003 पालन का शपथ पत्र देने के उपरांत ही नगर निगम द्वारा निर्गत किया जाता है| नगर निगम द्वारा वर्तमान में 200 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल तक 2 ही श्वान पालने की अनुमति दी जाती हैँ| विदेशी श्वान तथा उनके क्रॉस हेतु लाइसेंस शुल्क 1000 रूपये तथा देसी श्वान हेतु लाइसेंस शुल्क 200 रूपये प्रति श्वान हैँ |आवश्यकता पड़ने पर यह अभियान पुनः चलाया जायेगा|

लाइसेंस पशु कल्याण अधिकारी कार्यालय, नगर निगम मुख्यालय से किसी भी कार्य दिवस में बनवाये जा सकते हैँ, इस हेतु श्री जयंत सिंह मो न -9511156792 तथा श्री अफसर अली मो न 9721095021 पर संपर्क किया जा सकता है|

लखनऊ नगर निगम द्वारा पेट शॉप्स, पेट ब्रीडिंग सेंटर, पेट स्टोर का लाइसेंस उत्तर प्रदेश जीव जंतु कल्याण परिषद, बादशाह बाग़ लखनऊ में रजिस्ट्रेशन के पश्चात निर्धारित शुल्क जमा करने पर निर्गत किया जाता है, पेट शॉप्स हेतु लाइसेंस शुल्क 10000 प्रतिवर्ष तथा ब्रीडिंग सेंटर हेतु अधिकतम 15000 लाइसेंस शुल्क माननीय कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत है, पेट्स ब्रीडिंग सेंटर रिहायासी इलाके में खोलने की अनुमति नहीं है|

पेट्स शॉप्स, ब्रीडिंग सेंटर पर कार्यवाही के निर्देश पूर्व में ही नगर विकास विभाग द्वारा दिए जा चुके हैं|

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!